Friday 12 September, 2008

पूर्वोत्तर रेलवे के सेक्स रैकेट के सभी आरोपियों की जमानत याचिकाएँ खारिज कर दी हाई कोर्ट ने

पूर्वोत्तर रेलवे में अप्रैल माह में हुए सेक्स रैकेट के मुख्य आरोपी ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव उर्फ़ जीपीएस सहित सीई/सी आर के मेहता, व्यापारी चड्ढा, एक लिनन क्लीनर आदि सभी आरोपियों की जमानत याचिकाएँ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज दि १२ सितम्बर को खारिज कर दीं। इससे सभी आरोपी एक बार फ़िर से निराशा के गर्त में समा गए हैं क्योंकि पिछले करीब ६ महीने से वे सब बड़ी शिद्दत से इसकी आशा लगाये बैठे थे। उन्हें हाई कोर्ट से बड़ी उम्मीद थी की वहाँ से उन्हें जरुर जमानत मिल जायेंगी मगर हाई कोर्ट ने भी उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, अब उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने के सिवा कोई चारा नहीं बचा है। ज्ञातव्य है की निचली अदालतों से उनकी जमानतें पहले ही खारिज हो चुकी हैं।

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